केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को हाई कोर्ट आदेश की अवमानना का नोटिस- MP NEWS

Updesh Awasthee
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उसके आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्रीय विद्यालय बड़कुही छिंदवाड़ा के प्राचार्य को अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब, तलब किया है। उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। 

लड़की को कक्षा एवं परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे

न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा निवासी राजेश अटहनकर की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार श्रीवास्तव व मिथलेश कुमार रजक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरटीई के अंतर्गत छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा का अधिकार है। 

इसके बावजूद स्कूल के प्राचार्य याचिकाकर्ता की बेटी को कक्षा और परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने तीन जनवरी, 2022 को प्राचार्य को निर्देश दिए थे कि छात्रा को कक्षा व परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दें। किंतु ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा, अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी।

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