मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, उप चुनाव घोषित, आचार संहिता लागू - MP NEWS TODAY

Bhopal Samachar
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भोपाल
। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिये हैं। मतदान 5 जनवरी 2023 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतदान मत पत्र एवं मत पेटी के द्वारा तथा सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये मतदान ईव्हीएम से होंगे।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसम्बर, 2022 से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसम्बर है। नाम निर्देशन-पत्रों की जाँच 23 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी होगा। 

मतदान 5 जनवरी को होगा। पंच पद के लिये मतगणना, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान-केन्द्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की मतगणना 9 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे से विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से होगी। सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी, 2023 को घोषित होंगे।

पंच के 61 हजार 936 पद के लिये उप निर्वाचन और 1364 पद के लिये आम निर्वाचन होगा। सरपंच के 122 पद के लिये उप निर्वाचन एवं 78 पद के लिये आम निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिये उप निर्वाचन होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
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