MP NEWS- रिटायर्ड शिक्षकों को 60 दिन में अर्जित अवकाश का भुगतान करें: हाईकोर्ट

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका लक्ष्मी नारायण तिवारी निवासी सागर एवं अन्य चार तथा चंद्रशेखर टोटे सेवानिवृत्त शिक्षक सागर एवं अन्य पांच की याचिकाओं में माननीय हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि, याचिकाकर्ता के अर्जित अवकाश का नकदीकरण की राशि का 60 दिवस के अंदर निराकरण करें। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी बारेलाल अहिरवार प्रीतम सिंह गोलंदाज शालिग्राम खमरिया चंद्रशेखर टोटे प्रसादी लाल वराजेंद्र सिंह राजपूत लप्रताप सिंह यादव तुलसीराम गुप्ता सहित अन्य सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जिन्हें सेवा निवृत्ति के उपरांत उनकी सेवा काल के 300 दिन के अर्जित अवकाश की नकदीकरण राशि प्रदान नहीं की गई। जिससे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

समस्त याचिकाकर्ता स्कूल शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। जिनका की रिटायरमेंट होने के बावजूद भी उन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता होने के बाद भी नकदीकरण राशि का भुगतान उन्हें नहीं हुआ। जबकि उक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में भी 300 दिन का अर्जित अवकाश लिखित में दर्ज है। उसके पश्चात भी उन्हें उक्त राशि प्रदान नहीं की गई। जिससे आवेदक गणों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 

माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए। अनआवेदक जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य को यह आदेशित किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण 60 दिवस के अंदर कर आदेश पारित करें। प्रकरण में आवेदक गणों की ओर से एडवोकेट सत्येंद्र जोशी ने पक्ष रखा।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!