IPC की धारा 467, 468 एवं 471 के संदर्भ में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय- LAW NOTES

जबलपुर
। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों के दुरुपयोग के संदर्भ में प्रस्तुत हुए एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि किन परिस्थितियों में दस्तावेज के दुरुपयोग का मामला आईपीसी की धारा 467, 468 एवं 471 के तहत नहीं बनता है।

467 ipc in hindi

याचिकाकर्ता और उसके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और निचली अदालत ने उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किए। याचिकाकर्ता ने इसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 467 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए मार्कशीट को एक मूल्यवान सुरक्षा नहीं माना जा सकता है।

तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ या जालसाजी नहीं की है, इसलिए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 468 के तहत लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं है। 

आईपीसी की धारा 471 के तहत आरोप के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने यह नहीं दिखाया कि याचिकाकर्ता ने अपने स्वयं के लाभ को सुरक्षित करने के लिए कथित कृत्य में शामिल किया था। 

पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में योग्यता पाई। न्यायालय ने कहा कि धारा 467 आईपीसी के उद्देश्य के लिए मार्कशीट को एक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जा सकता है। 

दस्तावेज से छेड़छाड़ नहीं की गई : अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 467 और 471 के तहत आरोप टिक नहीं सकते क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि उसने या तो जाली दस्तावेज़ बनाए या छेड़छाड़ की है या धोखे से इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया है। 

कोर्ट ने कहा कि धारा 468 और 471 की शुरुआत ''जो भी करे या जो भी इस्तेमाल करे'' अभिव्यक्ति से शुरू होती है। ये प्रावधान उस व्यक्ति के विरुद्ध लक्षित हैं जिसने जाली दस्तावेज को असली दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया है। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है कि उसने या तो दस्तावेज़ से छेड़छाड़ की है या इस दस्तावेज़ का उपयोग रोजगार प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया है। 

आरोप सह अभियुक्त रघुनाथ पटेल पर लगाया गया है कि उसने स्वयं को आवेदक बताकर वर्तमान आवेदक के शैक्षिक योग्यता दस्तावेजों का प्रयोग किया है। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 के तहत कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए, विवादित आदेश को निरस्त करने के लिए उत्तरदायी है। 

अधीनस्थ न्यायालय भेजा प्रकरण : 
आरोप तय करने का आदेश निरस्त करने के साथ बेंच ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित कृत्य में उसकी भूमिका के लिए कोई अन्य आरोप लगाया जा सकता है या नहीं, इस पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को वापस अधीनस्थ न्यायालय भेज दिया गया।

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