एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन- Rojgar Samachar MP

Updesh Awasthee
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को उस याचिका के निर्णय के अधीन कर दिया है जो भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रस्तुत की गई एवं उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार की गई। 

याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिकों की ओर से बताया गया कि मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में 601 पदों को आरक्षित किया गया है जिसमें से सिर्फ चार भूतपूर्व सैनिकों का चयन किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया के नियमों और आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। इस दलील के आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य शासन, DGP और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी कर एक हफ़्ते में जबाब मांगा है। इसी के साथ अंतरिम आदेश जारी किया कि एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया, इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी।
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