INDORE NEWS- डॉक्टर लहरी दंपति की 4 करोड़ की संपत्ति राजसात करने के आदेश

इंदौर
। विशेष न्यायालय इंदौर के विशेष न्यायाधीश तथा प्राधिकृत अधिकारी क्रमांक-एक श्री गंगाचरण दुबे ने उज्जैन के डॉक्टर लहरी दंपति की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति का मामला प्रस्तुत किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोप प्रमाणित होने पर निर्धारित आय से अधिक संपत्ति को अधिग्रहित करने के आदेश दिए गए हैं।

डॉ विनोद लहरी एवं उनकी पत्नी डॉ विद्या लहरी उज्जैन जिले में सिविल हॉस्पिटल नागदा में पदस्थ थे। लोकायुक्त पुलिस द्वारा डॉ. विनोद लहरी, डॉ. विद्या लहरी, कु. बिन्नी लहरी तथा अभिषेक लहरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके न्याय के निर्धारण हेतु मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम-2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश श्री गंगा चरण दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप का प्रमाणित होना पाया। 

सुनवाई के दौरान यह प्रमाणित हुआ कि दोनों सरकारी डॉक्टरों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है एवं इस प्रकार से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद दावा किया गया था कि दोनों डॉक्टरों ने मिलकर 4 करोड़ 11 लाख 13 हजार 554 रूपये की ऐसी चल-अचल संपत्ति अर्जित कर ली है जो उनकी निर्धारित आय से अधिक है। न्यायालय ने संपत्ति के अधिग्रहण का आदेश जारी किया है। डॉक्टर दंपति की संपत्ति का आधिपत्य कलेक्टर उज्जैन को सौंपा जाएगा।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !