इंदौर। तय्यबी रीयल स्टेट द्वारा नवभारत ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर से खरीदी गई 18 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री निरस्त करने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा इंदौर जिला न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। यह जमीन इंदौर जिले के ग्राम बिजलपुर में स्थित है। कलेक्टर कार्यालय ने दावा किया है कि यह जमीन सरकारी है और जमीन का सौदा अवैध है।
नवभारत गृह निर्माण की ग्राम बिजलपुर विवादित जमीन का विवरण
उपायुक्त सहकारिता श्री मदन गजभिये ने बताया कि नवभारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा संस्था की ग्राम बिजलपुर की विभिन्न खसरे जिनको पंजीयन विलेख क्रमांक 1202 दिनांक 20 अक्टूबर 2008 से सर्वे क्रमांक 24 रकबा 0.575 हैक्टयर, पंजीयन विलेख क्रमांक 791 दिनांक 10 सितंबर 2009 से सर्वे क्रमांक 13/5 रकबा 0.80 एकड़, 12/2 रकबा 1.09 एकड़, 19 / 3 रकबा 1.52+1.52+1.52 कुल 4.56 एकड़ तथा 13/1 रकबा 1.55 एकड़, पंजीयन विलेख क्रमांक 1234 दिनांक 23 अक्टूबर 2008 से सर्वे क्रमांक 17 रकबा 3.32 एकड़, 18/3 रकबा 1 एकड़, 18/1 रकबा 1 एकड़, 13/1 रकबा 2 एकड़, पंजीयन विलेख क्रमांक 4867 दिनांक 09 जनवरी 2009 से सर्वे क्रमांक 12 / 2 पैकी रकबा 02 एकड़ भूमि को अवैधानिक रूप से मोहम्मद अब्दुला खम्बाती तर्फे तैय्यबी रियल स्टेट को तत्कालीन मूल्य 4 करोड़ 49 लाख 24 हजार रुपये में विक्रय कर दी गई थी।
जमीन वापस मिलने पर सदस्यों को प्लॉट बांटे जाएंगे
उक्त भूमि के विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करने हेतु जिला न्यायालय में वाद प्रकरण क्रमांक 10297/2022 दिनांक 21 दिसंबर 2022 को संस्था प्रशासक श्री जगदीश जलोदिया सहकारिता निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इससे संस्था को उक्त भूमि प्राप्त होने पर सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।