MPPSC NEWS- राज्य सेवा परीक्षा 2019 पुनः परीक्षा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

जबलपुर
। आरक्षण मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 पूरी तरह से निरस्त कर दी और अब पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा परंतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 

हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए पूछा है कि पीएससी परीक्षा-2019 की संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त क्यों किया गया। न्यायमूर्ति मनिदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने इस सिलसिले में राज्य शासन व पीएससी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।

MPPSC 2019 फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका किसने लगाई

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी हर्षित जैन, यजत प्यासी सहित सागर, उमरिया, कटनी, नरिसंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना व प्रदेश के अन्य जिलों के उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता आकाश लालवानी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीएससी का संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करने संबंधी रवैया अवैधानिक होने के कारण चुनौती के योग्य है।

MPPSC 2019 विशेष परीक्षा आयोजित करने की मांग

पीएससी के मनमाने आदेश से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साक्षात्कार के लिए तैयारी की है, अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी, जो कि पूरी तरह अनुचित है। इससे पूर्व वर्ष 2011, 2013 व 2015 में कोर्ट से परीक्षा की पात्रता पाए उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई है। कोर्ट से मांग की गई है कि वर्ष 2019 की परीक्षा के बाद पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने के बजाय कुछ उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाए।

MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 क्यों निरस्त की थी

अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थान मिलना चाहिए, जिनके अंक कटआफ से ज्यादा आए हैं। सरकार का यह नियम था कि ऐसे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में शामिल किया जाएगा। ओबीसी संघ का कहना था कि प्रत्येक चरण अर्थात प्रारंभिक, मुख्य व साक्षात्कार परीक्षा में इसका लाभ मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने अप्रैल माह में पीएससी रिजल्ट को निरस्त कर उक्त उम्मीदवारों को शामिल करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए थे।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !