MP Rojgar Samachar- एमपी पुलिस भर्ती के जॉइनिंग लेटर पर हाईकोर्ट की रोक, महिला आरक्षण

जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 6000 एमपी पुलिस भर्ती 2022 के जॉइनिंग लेटर पर रोक लगा दी है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है केवल अप्वाइंटमेंट लेटर का वितरण किया जाना शेष था। हाई कोर्ट ने यह आदेश 33% महिला आरक्षण विवाद के उपस्थित होने के बाद दिया है। 

गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा सन 2022 में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कुल 6000 वैकेंसी ओपन की थी। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरी औपचारिकताएं भी हो चुकी हैं। इस भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा 33% महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके खिलाफ 60 महिला उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी थी। 

याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखा। महिला उम्मीदवारों के दावे से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि एमपी पुलिस भर्ती 2022 में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए, और जब तक महिला आरक्षण के प्रावधान का पालन नहीं हो जाता तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र ना दिया जाए। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!