ग्वालियर। हाई प्रोफाइल सरकारी ठेकेदार गंगा सिंह भदौरिया, उनके नाती आदित्य सिंह एवं रामवीर के खिलाफ 15 साल की लड़की द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म एवं पुलिस थाने में मारपीट के मामले को पुलिस और सीबीआई द्वारा झूठा करार दिए जाने के बावजूद मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस के बाद सीबीआई ने भी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, परंतु कोर्ट में केस क्लोज करने से मना कर दिया और तीनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया।
सीपी कॉलोनी में ठेकेदार भदौरिया के यहां झाड़ू-पोंछा करती थी पीड़िता
15 साल की एक नाबालिग ने 31 जनवरी 2021 को CM हेल्पलाइन पर दुष्कर्म की शिकायत की थी। इसके बाद ग्वालियर की मुरार पुलिस उसे थाने लेकर आई। यहां पर उसने बताया कि सीपी कॉलोनी निवासी गंगा सिंह भदौरिया के मकान में वह झाड़ू-पोंछा का काम करती थी। 20 दिसंबर 2020 से उसे काम पर रखा था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी।
ठेकेदार भदौरिया के नाती और उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया
31 जनवरी की रात 8 बजे गंगा सिंह का नाती आदित्य भदौरिया और उसके एक दोस्त ने मेरे दरवाजा पर दस्तक दी। जब दरवाजा खोला तो आदित्य और उसके दोस्त कमरे में आ गए। इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां से धमकाकर भाग गए। पुलिस ने आदित्य व उसके दोस्त पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया।
ठेकेदार भदौरिया ने मां बाप को बंधक बनाया, पीड़िता को थाने में पीटा
पर मामला दर्ज होने का पता चलते ही आरोपी आदित्य भदौरिया का दादा व ठेकेदार गंगा सिंह भदौरिया थाने पहुंचा। उसके बाद पुलिस ने उल्टा पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने कहा था कि उसे थाने में रात भर झाड़ू और डंडे से पीटा। उसके मां-पिता को थाने में बंधक बनाकर पुलिस ने पीटा।
पुलिस देखती रही, ठेकेदार भदौरिया को नहीं रोका, पीड़िता का आरोप
इसमें TI मुरार अजय पवार, सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय पर सीधा आरोप लगा था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया। पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में पीड़ित लड़की के बयान होने के बाद मामले की जांच मध्यप्रदेश पुलिस से छीन कर सीबीआई को सौंप दी गई।
CBI जांच में ठेकेदार भदौरिया निर्दोष पाए गए, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश हुई
CBI ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के साथ हुई मारपीट और दुष्कर्म की जांच की। दुष्कर्म के केस को झूठा पाया। इस केस के आरोपियों गंगा सिंह भदौरिया, आदित्य सिंह भदौरिया व रामवीर को क्लीन चिट दे दी।
पीड़ित लड़की ने CBI की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी, गिरफ्तारी वारंट जारी
पीड़ित नाबालिग अपने अधिवक्ता रवी त्रिपाठी के साथ विशेष न्यायालय में उपस्थित हुई। उसने दुष्कर्म व मारपीट का आरोप लगाया। इस आधार पर कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट अस्वीकार कर दी। साथ ही तीनों आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर 10 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।