शिक्षक भर्ती वर्ग 3 बड़ी खबर- सभी नियुक्तियां हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन- MP NEWS

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में आज जबलपुर स्थित हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित नहीं की है लेकिन इस प्रक्रिया के तहत होने वाली सभी नियुक्तियों को आयु विवाद वाली याचिका के निर्णय के अधीन कर दिया गया है। यानी शासन नियुक्ति तो कर सकता है परंतु जब तक इस याचिका का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक सभी नियुक्त शिक्षकों की नौकरी एक प्रकार से अस्थाई रहेगी।

प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा वर्ष 2022 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी। इसी क्रम में श्री अभिषेक कछवाहा एवं 64 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता परीक्षा मे शामिल होकर परीक्षा पास कर ली है थी। परंतु आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल द्वारा दिनाँक 27/10/22  को कॉउंसिल हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमे भर्ती नियमों अर्थात मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम आठ अनुसूची 3 के हवाले से 01/01/22 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही कॉउंसिल एवं नियुक्ति हेतु पात्र हैं। 

परिणामस्वरूप, अभिषेक कछवाहा एवम 64 अन्य द्वारा भर्ती नियमों को चुनौती देने वाली याचिका जबलपुर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। याचिका कर्ताओं के वकील श्री अमित चतुर्वेदी एवं श्री अमर गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रवि मलिमथ की अध्यक्षता वाली युगल खंड पीठ को बताया कि आदेश दिनाँक 01/01/22 को 21 वर्ष की आयु को नियुक्ति एवं कॉउंसलिंग को संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण बताया गया है। शासन प्राथमिक शिक्षक हेतु 21 वर्ष अधिरोपित कर कृत्रिम वर्ग का निर्माण कर रही हैं। अन्य विभागों एवम सामान्य प्रशासन द्वारा क्लास 3 के लिये 18 वर्ष की आयु रखी गई है। उक्तानुसार, भर्ती नियम को निरस्त करने की मांग की गई है।  

सुनवाई के दौरान एकल पीठ के अंतरिम आदेश को चीफ जस्टिस ने निरर्थक बताया। उनके अनुसार जब तक 2018 के भर्ती नियम अस्तित्व में हैं एकल पीठ की याचिकाएं निरर्थक हैं। उपरोक्त आदेश से किसी को न ही कोई अधिकार प्राप्त होती है ना ही नियुक्ति प्राप्त होती है। भर्ती नियम 2018 चुनौती दिये गए हिस्से पर सुनवाई के बिना एकलपीठ का आदेश शून्य है।

माननीय चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय ने विभाग से जबाब मांगा है। अंतरिम आदेश पारित करते हुए माननीय चीफ जस्टिस एवं माननीय विशाल मिश्र द्वारा कहा गया कि प्राथमिक शिक्षक के पद होने वाली सभी नियुक्ति, उच्च न्यायालय के निर्णयों के अधीन रहेँगी।
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