मध्य प्रदेश नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी- MP karmchari news

भोपाल
। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 में नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बारे में राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा घोषणा की गई थी। 

लोक शिक्षण संचालनालय से जारी आदेश क्रमांक / यूसीआर /179 सी / 2022/1436 भोपाल, दिनांक 30/09/2022 में लिखा है कि वर्ष 2021 एवं 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक शिक्षकों को परीवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 अंतर्गत एक बार के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए केवल सत्र 2022-2023 हेतु ऑनलाइन स्थानांतरण प्रकिया में सम्मिलित किया जाएगा। 

निम्न प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरण किया जा सकेगा:
1. स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.2 के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए स्थानांतरण किया जा सकेगा।
2. नव नियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी किन्तु पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं होगा।
3. स्थानांतरण हेतु नव नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित होगी।
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