JABALPUR NEWS- स्कॉलरशिप घोटाले में पैरा मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ FIR के आदेश

जबलपुर
। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जिले में स्थित उन सभी पैरामेडिकल कॉलेजों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पैरामेडिकल कॉलेजों से राशि की वसूली हेतु RRC जारी की जाये तथा वसूली न हो पाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की जाये। 

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आज बुधवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में पैरामेडिकल कॉलेजों को स्वीकृत पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति की चल रही जांच में अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर शेरसिंह मीणा सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। 

टाइम लिमिट की मीटिंग में कलेक्टर के अन्य निर्देश

  • सीएम हेल्पलाइन के तहत आयुष्मान भारत योजना, खाद्यान्न पर्ची, भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल श्रमिकों के पंजीयन से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने तथा इनकी दिन-प्रतिदिन की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये। 
  • आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहें। 
  • मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत प्राप्त प्रत्येक आवेदन को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज करने तथा उनका शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिये, साथ ही अभियान के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासकीय योजनाओं का लाभ देने की हिदायत भी दी। 
  • सीएम राइज स्कूलों में बसों के शीघ्र संचालन प्रारंभ करने की बात कही गई। 
  • प्राइवेट स्कूलों में संचालित बसों की तकनीकी रूप से वर्तमान स्थिति की जांच करने के निर्देश दिये गये। 
  • जिले के बड़े प्राइवेट स्कूलों में संचालित बसों की तकनीकी जांच हेतु कार्यशाला का आयोजन करने जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटीओ से कहा गया। 

  • जबलपुर-कटनी रेल लाइन के समीप इनलैंड कंटेनर डिपो हेतु आवश्यक लगभग 150 एकड़ भूमि का चयन की कार्यवाही शीघ्र की जाये। 
  • इलेक्ट्रानिक मर्चेन्ट कलस्टर हेतु 200 एकड़ भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश दिये गये। 
  • बरेला से मनेरी मार्ग पर पड़ने वाले जिले के तीन गांवों में नल-जल योजना अंतर्गत पाईप लाइन की शिफ्टिंग के लिए सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण करने की हिदायत। 
  • रेत माफिया, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रखने तथा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। 
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