JABALPUR HC- मेडिकल कॉलेज छात्रों की फीस लौटाए, काउंसिल पर जुर्माना

NEWS ROOM
जबलपुर।
जबलपुर हाईकोर्ट ने MP मेडिकल काउंसिल भोपाल पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना लगाने के साथ ही नर्मदा पैरामेडिकल कॉलेज को छात्रों की 25-25 हजार रुपयों की फीस लौटाने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने ये फैसला कॉलेज की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है, नर्मदा पैरामैडिकल कॉलेज ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठा रही है। मामले पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि कॉलेज ने कभी यूनिवर्सिटी से एफिलेशन के लिए आवेदन ही नहीं दिया इसीलिए कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में बैठाने का सवाल नहीं उठता।

हाईकोर्ट ने पाया कि एमपी मेडिकल काउंसिल भोपाल ने कॉलेज का निरीक्षण किए बिना उसे मान्यता दे दी थी, ऐसे में हाईकोर्ट ने कॉलेज की याचिका खारिज करते हुए ना सिर्फ एमपी मेडिकल काउंसिल पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है बल्कि कॉलेज के सत्र 2018-19 के 50 छात्रों को उनकी फीस भी लौटाने के आदेश दिए हैं।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!