26 जनवरी, 2001 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी पर तीसरी संतान की क्या कार्रवाई होगी, पढ़िए

0
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6 के तहत दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि यदि तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 से पहले हुआ है तब कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। 

अरविन्द चौरगड़े, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-छिन्दवाड़ा द्वारा इस संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा गया था। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के कमिश्नर अभय वर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र दिनांक 05 जुलाई, 2006 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। 

अर्थात् 26 जनवरी, 2001 के पूर्व नियुक्ति पाये हुये लोक सेवकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल दिनांक 10.03.2002 में नवीन गर्ती के. उम्मीदवार की नियुक्ति के संबंध में जारी किया गया है। कृपया उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। 

ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे
यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक: स्था-3/ई/शिकायत / 137 / छिन्दवाड़ा / 2021-2022/1861- दिनांक 19-09-2022 में उल्लेखित है जो आयुक्त अभय वर्मा द्वारा हस्ताक्षर किया गया और श्री अरविन्द चौरगड़े जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-छिन्दवाड़ा, के नाम संबोधित है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!