मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा महिला शिक्षक श्रीमती मनीषा धुर्वे को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीमती मनीषा ने अपने विद्यालय के प्राचार्य को SCST ACT में फंसाने की धमकी दे डाली थी।
रीवा के शिक्षा विभाग एवं जिला पंचायत की ओर से बताया गया कि शासकीय हाई स्कूल खैरा चोरहटा में सहायक अध्यापक के पद पर श्रीमती मनीषा धुर्वे पदस्थ हैं। वह नियमित रूप से स्कूल नहीं आती थी। इसी बात को लेकर प्राचार्य आरपी भूर्तिया ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दे दिया था। बताया गया है कि स्कूल के दूसरे शिक्षक भी श्रीमती मनीषा के खिलाफ थे और प्राचार्य से कार्रवाई की मांग करते थे।
महिला शिक्षक श्रीमती मनीषा धुर्वे पर आरोप है कि कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद श्रीमती मनीषा ने स्कूल के प्राचार्य को एट्रोसिटी एक्ट में फंसा कर जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दी। प्राचार्य ने इस बात की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी एवं महिला शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा। सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने इस मामले की प्रारंभिक जांच कराई जिसमें श्रीमती मनीषा की भूमिका पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।