INDORE NEWS- पर्यटक स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर का आदेश

इंदौर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह ने ऐसे सभी पर्यटक स्थलों पर आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है जो किसी नदी, बांध अथवा झरने के आसपास स्थित हैं। 

इंदौर जिले के इन पर्यटक स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित

पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डैम, पातालपानी, सीतलामाता फॉल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फाल, कजलीगढ, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद की गई है। यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेगा। 

कलेक्टर मनीषसिंह के निर्देश पर एहतियात के तौर पर तत्काल प्रभाव से महू क्षेत्र के सभी घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट पर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। महू एसडीएम अक्षत जैन ने इन महू क्षेत्र के ऐसे सभी स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेंगे।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!