गाय के आधे चारे पर GST, आधा टैक्स फ्री, सरकारी स्पष्टीकरण से कंफ्यूजन बढ़ा- Hindi News

Bhopal Samachar
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इंदौर
। सरकार ने गाय के आधे चारे पर 5% जीएसटी लगा दिया है जबकि आधा चारा टैक्स फ्री रखा गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि दाल मिल से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट चूरी सरकार की लिस्ट में शामिल नहीं है जबकि बाजार में चूरी को बड़े पैमाने पर पशु आहार के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। गौशालाओं में सप्लाई किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि चूरी, छिलका, खंडा सीधे रूप में पशु आहार नहीं हैं। इन्हें पशु आहार में मिलाकर खिलाया जाता है। जो सीधे पशु आहार है, वह टैक्स फ्री है।

मध्यप्रदेश में जब से दाल मिल की स्थापना हुई है तब से दाल मिल के बाय प्रोडक्ट (जो तेल निकालने की प्रक्रिया के दौरान अनुपयोगी सामग्री निकलती है) चूरी, छिलका, खंडा पशु आहार के रूप में खरीदे और बेचे जाते रहे हैं। 80 के दशक तक तो दाल मिल संचालक, पशु विक्रेताओं को चूरी फ्री में दे दिया करते थे। क्योंकि पशु आहार के अलावा इसका कोई उपयोग भी नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो यदि आप गाय भैंस को पौष्टिक आहार देना चाहते हैं तो GST देना होगा।

वरिष्ठ कर सलाहकार आर.एस. गोयल के अनुसार समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि चूरी सीधे ट्रेडर्स के माध्यम से पशु आहार के रूप में बेची जाती रही है। गोशाला में इसे पशु आहार के रूप में खिलाया जाता रहा है, लेकिन सर्कुलर में इसे पशु आहार नहीं माना है। राहत की बात यह है कि इन बाय प्रोडक्ट्स को 3 अगस्त 2022से कर योग्य माना जाएगा, 1 जुलाई 2017 से नहीं। अब, जो गोशाला वाले इसे पशु आहार के रूप में सीधे मिलों से खरीद रहे थे, उन्हें कर चुकाना होगा।
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