भोपाल। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम चुनाव के बीच उज्जैन में 15 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। बताया गया है कि यह निर्णय मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 के प्रभावशाली हो जाने के कारण लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के बीच में इस तरह कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना चर्चा का विषय बन गया है।
दिनांक 28 जून 2022 को आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन के कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 355 (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर नहीं है) में लिखा है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी संविदा कर्मचारी की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती इसलिए ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो गई है। नवंबर 2021 से सेवाएं स्वता समाप्त मानी जाएंगी।
नोट करने वाली बात यह है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 28 जून 2022 को जारी किया गया है, जिसमें नवंबर 2021 से संविदा कर्मचारियों की स्वत: स्वता समाप्त हो जाने की बात की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम ने पिछले 7 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया है लेकिन उनसे नियमित रूप से काम लिया जा रहा है।