मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव- हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया - MP NEWS

जबलपुर
। मध्य प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामला पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का है। सुनवाई की तारीख 18 जुलाई 2022 निश्चित की गई है।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता शिवानंद द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नियमानुसार सभी प्रत्याशियों के घोषणा-पत्र अंतर्गत संपत्ति विवरण व आपराधिक रिकॉर्ड के सार-पत्र को अपलोड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन आफ इंडिया विरुद्ध एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के प्रकरण में इस सिलसिले में अहम दिशा-निर्देश दिए थे। 

जिनके परिपालन में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के घोषणा-पत्र के सार-पत्र की प्रति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा संबंधित जिलों के वेब पेज पर आम जनता के अवलोकन के लिए अपलोड करने की अधिसूचना 2016 में जारी की थी। निर्वाचन आयोग ने 2021 में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद इस दिशा में लापरवाही बदस्तूर जारी है। लिहाजा, जनहित याचिका दायर की गई है।
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