JABALPUR NEWS- कोर्ट ने ARTO और LDC पति पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश

NEWS ROOM
0
जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। 

एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी एलडीसी रेखा पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की विशेष अदालत में एक परिवाद दायर किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पति पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के एसपी को कहा है कि जांच रिपोर्ट 11 अगस्त 2022 तक पेश करें।

जबलपुर निवासी धीरज कुकरेजा और स्वप्निल सराफ ने परिवाद दायर कर दोनों खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। जिस पर अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने कोर्ट को दलील देते हुए कहा कि आरटीओ पर इस तरह का आरोप लगना बेहद गंभीर है। लिहाजा इसकी जांच की जानी चाहिए। जिस पर न्यायाधीश ने सहमति जारी करते हुए इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

पिछले दिनों एक ऑटो वाले को धमकी देते हुऐ भी आरटीओ का वीडियो भी सामने आया था। जिसको लेकर आरटीओ की काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जबकि ऑटो वालों ने आरटीओ के खिलाफ़ काफ़ी प्रर्दशन भी किया था।

प्रभारी आरटीओ संतोष पाल का विवादों से पुराना नाता है। बीजेपी के पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह से भी भिड़ चुके हैं। काफी वक्त पहले संतोष पाल ने पूर्व विधायक से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी। जिसके बाद पूर्व विधायक को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा था। और आलम ये हुआ था कि मजबूरी में आरटीओ को हटाने के लिए पूर्व विधायक द्वारा चलाया जा रहा धरना वापस लेना पड़ा था।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!