MP NEWS- अधिकारी ने विभाग के ग्रुप में वो वाला वीडियो डाला, सस्पेंड

ग्वालियर
। अपर आबकारी आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा में सहायक आबकारी अधिकारी आरपी अहिरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। एक से अधिक महिला कर्मचारियों ने उनकी शिकायत की थी।

शिकायत में बताया गया कि डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ग्रुप में खंडवा के सहायक आबकारी अधिकारी आरपी अहिरवार ने एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर दिया। आपत्ति उठाने पर भी डिलीट नहीं किया। इसी कारण बात बढ़ गई। पूरे स्टाफ ने मिलकर इस घटना की शिकायत कलेक्टर और आबकारी आयुक्त से की थी। इस कृत्य के लिए अपर आबकारी आयुक्त आशीष भार्गव ने ADEO आरपी अहिरवार को सस्पेंड कर दिया है। 

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

E-mail-ec.ecogwl@mp.gov.in / / आदेश //  ग्वालियर, दिनांक 10 /06/2022
जिला आबकारी अधिकारी जिला खण्डवा के पत्र कमाक / आय / स्था / 2022 / 1030 दिनाक 08:062022 मे उल्लेखित तथ्यों अनुसार आबकारी विभाग खण्डवा में विभागीय सदशों के आदान-प्रदान हेतु व्हाटस ग्रुप बनाया गया है, जिसमे समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक और ऑफिस स्टाफ को जोड़ा गया है जिसमे 04 महिला अधिकारी / कर्मचारी भी सदस्य है। 

दिनाक 23.05.2022 को साय 6:15 मिनिट पर श्री आरपी अहिरवार सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला खण्डवा द्वारा उक्त ग्रुप में एक अश्लील विडियो पोस्ट किया गया तथा 24 घन्टे व्यतीत होने के उपरात भी वह विडीयो डिलीट नहीं किया गया जिससे ग्रुप के समस्त अधिकारी / कर्मचारी सदस्य की शालीनता एवं मर्यादा भंग हुई है। इसके पूर्व भी महिला आरक्षक विजेता बरडे के द्वारा श्री आरपी अहिरवार की मानसिक प्रताडना की शिकायत कलेक्टर खण्डवा को प्रस्तुत की गई है। 

जिला आबकारी अधिकारी जिला खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार श्री आरपी अहिरवार, सहायक जिला आबकारी अधिकारी का उक्त कृत्य शासन नीतियों के विपरीत कार्य करना, अनुशासनहीनता एवं महिला नीति के विरूद्ध है जो कि मध्यप्रदेश सिवलि सेवा ( आचरण नियम 1965 के नियम - 3 (क) (क). (ग). 3 (ख) (ख) का उल्लधन है। उपरोक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री आर.पी अहिरवार, सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला खण्डवा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी सभागीय उडनदस्ता सभाग इंदौर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (आबकारी आयुक्त द्वारा आदेशित)
आशीष भार्गव, अपर आबकारी आयुक्त "मध्यप्रदेश
पृष्ठा क / 2 (ब) / वि.जा./ -2022 / 609
ग्वालियर दिनांक 10/06/2022

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