जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक चुनाव याचिका की सुनवाई के बाद छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी (ARO) डीपी द्विवेदी को 24 घंटे के भीतर निर्वाचन के काम से हटाने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता विजय प्रताप सिंह के वकील सत्येंद्र ज्योतिषी ने भोपाल समाचार को बताया कि उनके पक्षकार ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया था जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्शन के खिलाफ विजय प्रताप सिंह हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी।
हाई कोर्ट ने इस मामले में निर्वाचन आयोग के सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह पाया कि याचिकाकर्ता विजय प्रताप सिंह का नामांकन फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील को आदेशित किया कि 24 घंटे के भीतर निर्वाचन अधिकारी को बदल दिया जाए और 48 घंटे के भीतर याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।