इंदौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्वाचन कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने पर एक प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया कि श्रीमती पुष्पा सोहरा प्रधान अध्यापक, शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय, गवली पलासिया तहसील महू जिला इन्दौर को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय इन्दौर में आसंजित किया गया था। श्रीमती पुष्पा सोहरा द्वारा आज दिनांक तक अपनी उपस्थिति निर्वाचन कार्य हेतु नहीं दी गई। इनका उक्त कृत्य निर्वाचन आदेश की अव्हेलना श्रेणी में माना गया है।
मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 20-क एवं मध्यप्रदेश पंचायत नियम, 1995 के नियम 27 के तथा म.प्र. सिविल आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत श्रीमती पुष्पा सोहरा, प्रधान अध्यापक शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय, गवली पलासिया तहसील महू जिला इन्दौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।