CM RISE SCHOOL- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शासन का जवाब पढ़िए

जबलपुर
। सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों के चयन के पश्चात, पदस्थापना संबंधी विसंगतियों को लेकर, सागर जिले में पदस्थ रोशनी बड़ोनिया, बालाघाट में पदस्थ पुष्पलता बिसेन, सतना जिले में पदस्थ अरविंद चतुर्वेदी, रीतिका सिंह परिहार एवं अन्य याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिकायें दायर की गई थीं। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष उपस्थित वकील श्री अमित चतुर्वेदी एवं सत्येंद्र ज्योतिषी द्वारा पदस्थापना संबंधी विभिन्न विसंगतियों की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया। चयन के बाद सभी पदस्थापना का श्रोत सीएम राइज योजना है जो कि पूर्णतः स्वैच्छिक है परंतु इसे प्रशासनिक ट्रांसफर में परिवर्तित कर दिया गया है। जिसके कारण शिक्षकों का जीवन अस्तव्यस्त होने की संभावना है।

शासन द्वारा उत्तर में सभी विसंगतियों का निराकरण, पत्र दिनाँक 8/06/22 के प्रकाश में करने के निर्णय को कोर्ट को अवगत कराया गया। सुनवाई के बाद, कोर्ट ने पदस्थापना आदेशों को स्टे कर, शासन से जबाब मांगा। शासन की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना के विरुद्ध प्रस्तुत सभी शिक्षकों के अभ्यावेदन ओं का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा।
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