BHOPAL कलेक्टर को हाई कोर्ट अवमानना का नोटिस, रिटायर्ड कर्मचारी को तंग करने का मामला

जबलपुर
। प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। ड्राइवर के पद से सन 2002 में रिटायर हुए वृद्ध पेंशनर की याचिका पर कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि वह 20 वर्ष से दर-दर भटक रहे हैं।

होशंगाबाद के पिपरिया में रहने वाले कालीराम चौधरी की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि लेबर कोर्ट ने 25 जनवरी 2016 को याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए शासन को निर्देश दिए थे कि उसे वेतन के अंतर की राशि तीन लाख, 84 हजार रुपये का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता को 20 मई, 1985 से 28 फरवरी, 2005 के बीच की वेतन अंतर राशि का भुगतान होना है। 

याचिकाकर्ता ने 18 फरवरी, 2018 को कलेक्टर भोपाल को अभ्यावेदन दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने भी नौ फरवरी, 2018 को कलेक्टर को उक्त राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए लेकिन कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया इसलिए अवमानना की याचिका दाखिल की गई। 
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