इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर के मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कॉलेज प्रबंधन ने शीर्ष अदालत में अर्जी लगाकर मांग की थी कि BDS कोर्स में प्रवेश के लिए डेडलाइन बढ़ाने के आदेश डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को दिए जाएं। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। कॉलेज प्रबंधन ने बीडीएस की सौ सीटों पर एडमिशन की डेडलाइन बढ़ाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी। एसएलपी में उल्लेख किया था कि कॉलेज को सौ सीट मिली हुई है।
शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन देने की समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। यह भी कहा था कि काउंसिल और केंद्र के अलावा राज्य सरकार को भी यह आदेश दिए जाएं कि एडमिशन के लिए सेंट्रलाइज कॉमन काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। इसमें याचिकाकर्ता कॉलेज का विशेष ध्यान रखा जाए। हमने काउंसिल और केंद्र सरकार को बार-बार पत्राचार के लिए कहा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नोटबंदी और वित्तीय समस्याओं के चलते कॉलेज बंद रहा है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन बढ़ाई जाना चाहिए।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस तरह के मामलों में आखिरी समय ऐसी मांग की जाना व्यवस्था बिगाड़ने जैसा है। मध्यप्रदेश में अब काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। वैसे भी याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बताया है कि कॉलेज अलग-अलग कारणों से तीन साल बंद रहा है। ऐसे अब तारीख को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। कॉलेज प्रबंधन अगले साल के लिए कोशिश कर सकता है।उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.