महापौर प्रत्यक्ष, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, राज्यपाल की मंजूरी- MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के तहत महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष (जनता द्वारा) और नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष (पार्षदों के द्वारा) प्रणाली से कराए जाने की व्यवस्था की थी। 

Minister of Urban Development and Housing, Govt of Madhya Pradesh भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य शासन की ओर से यह निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वह प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। 

यह सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश राज्यपाल महोदय को भेजा था। जिसकी अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा।

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