MP Karmchari news- महिला शिक्षक को तीसरे बच्चे के लिए मेटरनिटी लीव के आदेश

Bhopal Samachar
जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महिला शासकीय कर्मचारी को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। महिला शिक्षक को तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव मंजूर करने के आदेश दिए हैं। महिला शिक्षक दूसरे पति से तीसरी संतान चाहती है। 

दूसरे पति से तीसरी संतान के लिए मातृत्व अवकाश मंजूर

महिला शिक्षक प्रियंका तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में तिवारी ने कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया जाए, कि उन्हें तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव दी जाए। तिवारी ने तलाक के बाद शादी की थी और उसके बाद गर्भ धारण किया था। तिवारी की पिछली शादी से उसके दो बच्चे हैं और सिविल सेवा नियमों के अनुसार, महिला कर्मचारी को केवल दो बार मैटरनिटी लीव का मिलती है।

महिला कर्मचारी की तीसरी संतान के लिए मेटरनिटी लीव, हाई कोर्ट का आदेश

तिवारी की याचिका में कहा गया है कि अगर कोई महिला कर्मचारी तलाक के बाद दोबारा शादी करती है, तो उसे दो बार से ज्यादा मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि तिवारी को तीसरी बार मातृत्व अवकाश दिया जाए। 

उल्लेख करना अनिवार्य है कि मध्यप्रदेश में तीसरी संतान होने पर कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान है। यह अध्ययन का विषय है कि यदि एक महिला तलाक के बाद दूसरे पति से तीसरी संतान को जन्म देती है तो क्या उस पर यह नियम लागू होगा। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!