भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि महापौर के 1 पद और नगर पालिका अध्यक्ष के 3 पदों के लिए आरक्षण किया जाना है। इसके अलावा 127 नगर पालिकाओं में वार्ड नो का आरक्षण होना है। शेष सभी में आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि 7 दिन में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मध्यप्रदेश नगरीय निकाय पंचायत चुनाव अधिसूचना कब जारी होगी
सरकार की तरफ से जिस प्रकार की गतिविधियों का प्लान तैयार किया गया है उसके हिसाब से मई महीने के अंतिम सप्ताह में या फिर अंत के 3 दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2022 तक चुनाव संपन्न कराकर नतीजे घोषित करने के आदेश दिए हैं।