बारात में घोड़ी और गांव में बैलगाड़ी पर प्रतिबंध - INDORE NEWS

इंदौर
। कलेक्टर मनीष सिंह ने बारात में घोड़ी और गांव में बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। बारात में घोड़ी के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड फरीदाबाद से लाइसेंस लाना होगा और गांव में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक बैलगाड़ी पर प्रतिबंध रहेगा।

11 से 3 जानवरों के ब्रेक का टाइम, काम नहीं ले सकते

पीपल्स फॉर एनिमल (इंदौर) की अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने बताया कि कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि गर्मी के सीजन में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बैलगाडी का उपयोग नहीं होगा। प्रियांशु ने कहा कि हम इस मामले में काम कर रही हैं। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके प्रमाण इकट्ठे करके कलेक्टर के पास पहुंचा रहे हैं। 

शादी बारात में बिना लाइसेंस की घोड़ी पर FIR का प्रावधान

घोड़ी, ऊंट या किसी भी तरह के जानवर को व्यवसायिक या मनोरंजन के तौर पर उसका उपयोग करने के लिए मनोरंजन पशु नियम 1993 के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड (फरीदाबाद) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के जानवरों को नचवाने पर पशु क्रूरता अधिनियम 1969 की धारा 11, आईपीसी की धारा 428 429 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दोष सिद्ध होने पर दो साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
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