MPPSC चेयरमैन सर, केवल याचिका वालों के पेपर करवाना, हम दोबारा परीक्षा नहीं देंगे - Kuhla Khat

माननीय अध्यक्ष महोदय
, मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग, इंदौर (मप्र)। मप्र राज्यसेवा परीक्षा 2019 के संबंध में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश माध्यम से उक्त परीक्षा की प्रक्रिया परीक्षा नियम 2015' के अनुसार आयोजित कराने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के परिणामस्वरूप प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के पूर्व में घोषित परिणामों पर प्रभाव पड़ना संभावित है। 

मा. उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश के परिपालन में आयोग द्वारा उक्त नियम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाना संभावित है, जिसके फलस्वरूप कट ऑफ मार्क्स पर भी प्रभाव पड़ सकता है। संभवतः उक्त संशोधित परिणामों के अंतर्गत घोषित नवीन कट-ऑफ मार्क्स की सीमा में आने वाले कुछ अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किये जायेंगे एवं कुछ अभ्यर्थी संशोधित कट-ऑफ मार्क्स की सीमा से बाहर होने के कारण मुख्य परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित किये जायेंगे। 

अतः आयोग से निवेदन है कि हम 2019 के अभ्यर्थी मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है, हमारी व्यथा समझने का प्रयास करें, और निम्न लिखित अनुरोधों पर स्थित स्पष्ट करें-
1. पूर्व में आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 को निरस्त न की जाए।
2. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाए जो संशोधित प्री चयन सूची में आते है।
3. विलंब की स्थिति को देखते हुए यथाशीघ्र परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराई जाए।
 आवेदनकर्ता- समस्त एमपीपीएससी 2019 इंटरव्यू चयनित अभ्यर्थी 

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