भोपाल। फ्लेवर्ड वाटर के लाइसेंस पर ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार करने वाले दो व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई है। खाद सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि उपभोक्ताओं को इस तरह के उत्पादों से बचने के लिए जागरूक रहना जरूरी है। पैकिंग पर छोटे-छोटे अक्षरों में जो लिखा होता है उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए।
कटारा हिल्स थाना पुलिस के मुताबिक खाद्य खाद्य सुरक्षा प्रशासन के सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने अपनी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम पांच बजे वह अपनी टीम के साथ ग्राम रापड़िया स्थित मेसर्स आनेस्ट पीपल ब्रेवरेज कंपनी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां फैक्ट्री के मैनेजर आशीष भारती मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में पैक किए गए पानी के पाउच (टेस्टी एंड हेल्दी) का निर्माण फ्लेवर्ड वाटर लेवल के साथ किया जा रहा था।
पाउच के लेवल पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) सर्टिफिकेट अंकित नहीं किया गया था। इस संबंध में जब मैनेजर आशीष से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है। इसी आवेदन पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा उनको अनुमति दी है। जिसके लिए बीआइएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। फैक्ट्री के संचालक ने प्रशासन को गलत जानकारी देकर लाइसेंस लिया था।
फैक्ट्री द्वारा पीने के पानी के पाउच और बोतल बिना बीआइएस सर्टिफिकेट के बनाए जा रहे थे। इससे फैक्ट्री के संचालक रमन बनारथ द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। साथ ही फैक्ट्री के मैनेजर आशीष भारती द्वारा संचालन कर उनका सहयोग किया जा रहा था। पुलिस ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन की शिकायत पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।