MP Rojgar Panjiyan Period ends after MPPSC application, Answer
इंदौर। MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION द्वारा रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इस सूचना में उम्मीदवारों के उस प्रश्न का जवाब दिया है जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है।
MPPSC आवेदन के बाद रोजगार पंजीयन अवधि समाप्त हो जाए तो क्या होगा
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 के परिपालन में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय का जीविन पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि यदि आवेदन भरने के पश्चात पंजीयन की अवधि समाप्त हो जाती है, तो पंजीयन के संदर्भ में प्रक्रिया क्या होगी ? अभ्यर्थियों की जिज्ञासा के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:-
(क) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय रोजगार कार्यालय के जिस जीवित पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया गया है वही क्रमांक एवं दिनांक अंतिम चयन तक मान्य रहेगा, भले ही उसकी वैधता अवधि समाप्त हो गई हो।
(घ) अभ्यर्थियों ने यह अपेक्षा है कि यदि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात तथा साक्षात्कार के पूर्व पंजीयन अवधि समाप्त हो जाती है तो वे अपने रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण कर दोनों पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.