MP OBC आरक्षण, हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण डाटा प्रस्तुत करेगी शिवराज सरकार- HINDI NEWS

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में शिवराज सिंह चौहान सरकार हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण डाटा पेश करने वाली है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इसके लिए सरकार ने 1 महीने का समय मांगा है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस शील नागू की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने 1 महीने का समय दे दिया है।

MP NEWS- ओबीसी आरक्षण विवाद पर 55 याचिकाओं में सुनवाई हो रही है

जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में आज नई बेंच में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। दो दिन पहले चीफ जस्टिस पीके कौरव ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में 55 के लगभग याचिकाएं दायर हैं। सभी पर एक साथ सुनवाई चल रही है। आज की सुनवाई ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के संवैधानिक कारणों को लेकर हुई।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी

सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक है। ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहित कई बिंदुओं पर विस्तृत डाटा तैयार करने के लिए पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था।

आयोग ने हर जिले में जाकर ओबीसी काे लेकर विस्तृत डाटा तैयार किया है। इस डाटा को पेश करने के लिए हमें मोहलत चाहिए। लगभग 20 मिनट की सुनवाई चली। कोर्ट ने सरकार की मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है। उससे पहले सरकार को अपना डाटा पेश करना होगा।

मध्यप्रदेश में 2019 से चल रहा है ओबीसी आरक्षण विवाद

कांग्रेस की 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार ने 2019 में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर राज्य में OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। बाद में राज्य विधानसभा ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। मामला आगे बढ़ता, उससे पहले ही मप्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों ने फैसले को हाईकोर्ट में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को लेकर इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया। तब से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट ने फिलहाल 14 प्रतिशत ही ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा है। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.
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