MP Karmchari NEWS- महिला पटवारी को 4 साल की जेल, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था

इंदौर।
मध्यप्रदेश के रतलाम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए गठित विशेष न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई महिला पटवारी अलका सक्सेना को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। फैसले के तत्काल बाद अलका सक्सेना को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। फैसला बुधवार को विशेष न्यायाधीश संतोषकुमार गुप्ता ने सुनाया।

RATLAM NEWS- महिला पटवारी अलका सक्सेना को जेल भेजा

अभियोजन के अनुसार 22 फरवरी 2014 को फरियादी मोहनलाल पाटीदार पुत्र किशनलाल पाटीदार निवासी ग्राम हथनारा ने लोकायुक्त एसपी उज्जैन कार्यालय जाकर लिखित में शिकायत की थी कि उनके पिता के नाम 30 बीघा जमीन ग्राम हतनारा में है। भूमि का बंटवारा उसके व उसके भाइयों शंकरलाल व छोगालाल के बीच हो गया है। नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था, वहां से नामांतरण भी हो गया है। 

MP NEWS- नामांतरण की पावती बनाने के लिए ₹30000 रिश्वत मांगी थी

पावती बनवाने के लिए हल्का क्रमांक 36 की पटवारी (ग्राम हतनारा) की पटवारी अलका सक्सेना से बात की थी। अलका सक्सेना ने पावती बनाने के लिए तीस हजार रुपये की मांग की है। शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस के तत्कालीन निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने रिश्वत संबंधी वार्तालाप की पुष्टि के लिए मोहनलाल को शासकीय डिजिटल वाइस रिकार्डर देकर अलका से बात करके रिश्वत मांगने संबंधी बातचीत कर रिकार्डिंग करने के लिए कहा था।

MP employees news- लोकायुक्त पुलिस ने महिला पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा 

इसके बाद मोहनलाल ने बात कर रिकार्डिंग कर ली थी। रिश्वत मांगने की बात प्रमाणित पाए जाने के बाद लोकायुक्त ने पटवारी अलका सक्सेना को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने की प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत 25 फरवरी 2014 को मोहनलाल ने पटवारी अलका सक्सेना के कालिका माता मंदिर के पीचे महालक्ष्मीनगर में स्थित उनके निजी कार्यालय में जाकर 30 हजार रुपये अलका सक्सेना को देकर आसपास छिपे लोकायुक्त दल को इशारा किया था। इशारा पाते ही दल ने वहां पहुंचकर अलका को हिरासत लिया था।

Madhya Pradesh news- 2014 के मामले में 2017 में चालान पेश हुआ था

अलका सक्सेना ने मोहनलाल से रुपये लेकर अपनी टेबल के दराज में रख लिए थे। दल के सदस्यों ने दराज में से रिश्वत के रूप में लिए गए तीस हजार रुपये जब्त किए थे। मौके पर ही दल के सदस्यों ने अलका सक्सेना को हाथ सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल से धुलवाए थे, जिससे हाथ गुलाबी हो गए थे। लोकायुक्त पुलिस ने अलका सक्सेना के खिलाफ 20 जनवरी 2017 को विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने की। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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