वाहनों की RTO फिटनेस के नियम बदलने वाले हैं, मसौदा अधिसूचना जारी - India national news

Updesh Awasthee
नई दिल्ली।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों की अनिवार्य अनुकूलता (फिटनेस) के संबंध में आम लोगों के विचार के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। 

यह फिटनेस केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत किया गया है -

(i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी, और
(ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए01 जून 2024 से प्रभावी। यहां क्लिक करके आप मसौदा अधिसूचना पढ़ सकते हैं एवं भारत का राजपत्र DOWNLOAD कर सकते हैं।
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