MP सिविल जज भर्ती परीक्षा में EWS आरक्षण क्यों नहीं दिया, हाई कोर्ट ने पूछा- JABALPUR NEWS

Bhopal Samachar
0
मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने अपने ही रजिस्टार जनरल से सवाल किया है कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में EWS- Economically Weaker Section आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस पुरु कौरव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य शासन और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता होशंगाबाद निवासी अधिवक्ता शुभांगी मंगल की ओर से अधिवक्ता बृजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण नहीं दिया गया। जबकि 2019 में संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन के बाद केंद्र व राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया था। इसके बाद भी सिविल जज भर्ती में EWS को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मध्यप्रदेश शासन ने भी एक सर्कुलर जारी कर के सभी विभागों को निर्देशित किया है कि 10% EWS आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!