Md, Ms आयुर्वेद, Md होम्योपैथी काउंसलिंग पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश का पालन - MP NEWS

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भोपाल।
मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रेस को जारी आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि आयुष विभाग के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जारी प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रचलन में है। इसमें विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण/सीटचार्ट तैयार कर काउंसलिंग सम्पादित कराई जा रही है। 

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका में पारित अंतरिम निर्णय 22 फरवरी, 2022 के संदर्भ में वर्तमान में प्रचलित एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद/एम.डी. होम्योपैथी काउंसलिंग को इसी स्तर पर रोका गया है। 

काउंसलिंग के आगामी चरण एवं नवीन तिथियों के संबंध में एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल, विभागीय वेबसाइट तथा विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.
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