बालिका वधू ने कहा- शादी नहीं कर सकते तो लिव-इन में रहेंगे, कानून क्या कर लेगा- INDORE NEWS

इंदौर।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के सामने चुनौती प्रस्तुत हुई है। 16 साल की एक लड़की 29 साल की लड़की के साथ शादी कर रही थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रोका तो दुल्हन ने मोर्चा संभाल लिया। बालिका वधू ने कहा कि आप के कानून के हिसाब से हम शादी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहूंगी। 

सबसे पहले- घटना का विवरण, नाबालिग लड़की की लव स्टोरी

मामला इंदौर शहर के हबलानी कैंपस का है। चाइल्डलाइन को खबर मिली कि यहां 16 साल की एक लड़की की शादी की जा रही है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पता चला कि दुल्हन की उम्र 16 वर्ष और दूल्हे की उम्र 29 वर्ष है। यह एक लव मैरिज है लेकिन दोनों परिवारों की मर्जी के साथ हो रही है। प्रशासन ने बताया कि यह गैरकानूनी है। यदि शादी की गई तो, प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 16 साल की दुल्हन ने मोर्चा संभाल लिया। उसने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि यदि कानून के हिसाब से शादी नहीं कर सकते, तो नहीं करेंगे। सगाई करेंगे और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं है। 

बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 के सामने चुनौती 

सरकार ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया था। चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की फिजिकल रिलेशन के लिए और गर्भधारण के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती। कई बारिश के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस कानून के सामने चुनौती यह है कि यदि उपरोक्त मामले के अनुसार 18 साल से कम आयु की लड़की किसी के साथ बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। दोनों के बीच नियमित रूप से संबंध बनते हैं और दोनों के परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या कोई कानून है जो इन्हें रोक सकता है। यहां उल्लेख करना जरूरी है कि जीवन की रक्षा के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। चाहे वाहन चालक की सहमति हो या नहीं। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.
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