उच्च श्रेणी शिक्षक को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के आदेश: हाई कोर्ट- MP karmchari news

जबलपुर
। श्री दिनेश कुमार राव उच्च श्रेणी शिक्षक के रुप मे शासकीय जवाहर कन्या हाई स्कूल में कार्यरत हैं। श्री राव राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त हैं। तदनुसार, उन्हें मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में अनुसूची 6 जोड़ने हेतु राजपत्र दिनाँक 10/05/2012 जारी किया गया था। 

संसोधित नियम के अनुसार श्री राव को उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर आउट ऑफ टर्न पद्दोन्ति दी जानी थी परंतु विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नही किये जाने पर उनके द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई थी। उनके वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि श्री राव मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 की संसोधित अनुसूची 6 के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 अनुसार भी आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के पात्र थे। 

जिला शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा द्वारा श्री राव के प्रमोशन हेतु आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को प्रस्ताव भी भेजा गया था। साथ ही श्री राव ने परिवेदना में आवेदन देकर प्रकरण के निराकरण की मांग की गई थी। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर हाई कोर्ट जबलपुर ने विभाग को निर्देश जारी कर श्री राव के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर 45 दिवस के अंदर कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !