अतिथि शिक्षकों के वेतन में कटौती के आदेश - MP karmchari news

भोपाल
। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के वेतन में कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2021 को महत्वपूर्ण आदेश क्रमांक 9294 जारी किया गया है। यह आदेश सिर्फ अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में है। 

मध्य प्रदेश ट्राईबल के सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य और विकास खंड शिक्षा अधिकारी को संबोधित आदेश में सहायक आयुक्त ने लिखा है कि उन्हें विभिन्न स्तर से शिकायत प्राप्त हुई है कि अतिथि शिक्षक अपनी मनमर्जी से विद्यालय आते हैं एवं चले जाते हैं। दोपहर भोजन अवकाश के बाद स्कूल में उपस्थित नहीं होते। अतः स्कूल के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति पूर्व निर्धारित समय के अनुसार सुनिश्चित करें। 

यदि कोई अतिथि शिक्षक लंच के बाद चला जाता है तो उसके मानदेय में कटौती की कार्रवाई करें। यदि प्राचार्य कार्यवाही नहीं करते और शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आश्चर्यजनक यह है कि आदेश केवल अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.
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