BHOPAL NEWS- ठहाके लगाने पर वन विभाग की रोक, आदेश जारी

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग ने आदेश जारी किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र इकोलॉजिकल पार्क में आप ठहाके लगाकर हंस नहीं सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग का कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक रुप से ठहाके लगाकर हंसने से कोरोनावायरस का संक्रमण फैल सकता है।

यह आदेश इकोलॉजिकल पार्क में लाफिंग क्लब की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया गया है। कटारा हिल्स इलाके में वन विभाग द्वारा विकसित किए गए सिटी फॉरेस्ट एरिया में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। इसी दौरान लाफिंग क्लब के कुछ लोग एक गोल चक्कर बनाकर खड़े हो जाते हैं और जोर-जोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं। मेडिकल साइंस में इसे लाफिंग थेरेपी कहते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। सांस की नली में विकार नहीं आता और तनाव भी दूर होता है। लाफिंग क्लब के सदस्यों की संख्या लगभग 50 है।

इकोलॉजिकल पार्क के प्रबंधन के लिए नियुक्त डिप्टी रेंजर डीपीएस चौहान का कहना है कि लाफिंग क्लब के जोर-जोर से ठहाके लगाकर हंसने के कारण पर्यटकों को परेशानी होती है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं। इन लोगों को कई बार समझाया गया लेकिन यह मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए लिखित आदेश जारी किया गया है। अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.
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