MP NEWS- रिश्वत लेने के बावजूद गलत सीमांकन के आरोप में राजस्व निरीक्षक सस्पेंड

Bhopal Samachar
उमरिया
। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रामानंद तिवारी राजस्व निरीक्षक, मण्डल बल्हौड़ तहसील मानपुर निलंबित कर दिया है। श्री तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने सीमांकन करने के बदले में रिश्वत ली और उसके बाद गलत सीमांकन कर दिया। कलेक्टर ने फिलहाल श्री तिवारी को सस्पेंड करके विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज करने के आदेश नहीं दिए।

उन्होने बताया कि मैकी बेवा बहिरा अगरिया ग्राम परासी तहसील मानपुर जिला उमरिया द्वारा दिनांक 02.11.2021 को आवेदन प्रस्तत कर लेख किया गया है कि उनकी ग्राम परासी में स्थित आराजी खसरा नंबर 128/2 ख रकवा 0.142 हे. भूमि में मकान गौशाला खलिहान तथा शेष जमीन में बाड़ी बनाकर 50 वर्षों से काबिज हूँ। जिसकी सीमांकन व नक्शा तरमीम करने हेतु आर. आई. श्री रामानंद तिवारी से निवेदन करने पर श्री तिवारी द्वारा उनसे 5000 रूपये की मांग की गई। तब उनके द्वारा चार आदमी के सामने श्री तिवारी आर.आई. को 4000 रूपये दिया गया। लेकिन राजस्व निरीक्षक द्वारा जहां पर प्रार्थिया का पट्टा व मकान है वहां पर नक्शा तरमीम न कर दूसरे की जमीन व मकान में नक्शा तरमीम कर दिया गया तथा जहां पर प्रार्थिया का पुस्तैनी जमीन व पटटे की भूमि है वहां पर रामबदन गडारी का नक्शा तरमीम कर दिया गया जबकि उसके द्वारा वहां पर कभी भी कब्जा नहीं किया गया था। 

इसी प्रकार श्री हेतराम जायसवाल पिता श्री जवाहर जायसवाल ग्राम परासी तहसील मानपुर जिला उमरिद्विारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनकी भूमि खसरा नंबर 128/3 ख रकवा 0.081 हे. भूमि का सीमांकन हेतु श्री रामानंद तिवारी आर. आई. द्वारा 10000/- रूपये की मांग की गई। तब उनके द्वारा 8000/- रूपये चार आदमी के सामने दिया गया। उक्त भूमि का नकल निकलवाया गया तो पता चला कि जहां पर मेरा कब्जा है वहां पर रामबदन पिता बुद्धा गडारी का नक्शा तरमीम कर दिया गया है। 

कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया कि रामानंद तिवारी राजस्व निरीक्षक का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करती है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रामानंद तिवारी राजस्व निरीक्षक, रा.नि. मण्डल बल्हौड़ तहसील मानपुर जिला उमरिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित समाचारों के लिए कृपया mp karmchari news पर क्लिक करें
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