MP NEWS- नायब तहसीलदार, CMO, कृषि अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक और जन शिक्षक सस्पेंड

भोपाल
। मध्यप्रदेश के मुरैना में नायब तहसीलदार, मंदसौर में सीएमओ, सिवनी में कृषि विकास अधिकारी, छतरपुर में स्वच्छता निरीक्षक और दमोह में जन शिक्षक को सस्पेंड किया गया।

मुरैना में नायब तहसीलदार प्रदीप केन सस्पेंड

मुरैना। नायब तहसीलदार प्रदीप केन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाही कलेक्टर मुरैना के प्रस्ताव पर चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने की है। नायब तहसीलदार सबलगढ़ प्रदीप केन द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वहन भली-भांति नहीं किये जाने एवं उपरोक्तानुसार आचरण नियम के विपरीत कृत्य के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। 

सीएमओ गोविंद पोरवाल सस्पेंड 

मन्दसौर। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने नगर परिषद भानपुरा जिला मंदसौर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री गोविंद पोरवाल को निलंबित कर दिया है। श्री पोरवाल को बगैर अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिये समय पर कार्यवाही नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है। 

सिवनी बीएस गौड कृषि विकास अधिकारी सस्पेंड

सिवनी। उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ ने सीएम हेल्पलाईन एल-1 की शिकायतों को अटेन्ड नहीं करने के कारण श्री बीएस गौड, कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड घंसौर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी किया गया है। उप संचालक कृषि द्वारा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को भी समय पर सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों को अटेन्ड करने एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये है। 

स्वच्छता निरीक्षक संजेश नायक को कलेक्टर ने सस्पेंड किया

छतरपुर। कलेक्टर छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने नगरपालिका छतरपुर के स्वच्छता निरीक्षक को भ्रामक जानकारी देने और गुमराह करने के कदाचार आचरण के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। श्री सिंह ने नगरीय निकायों की शुक्रवार को की गई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। नगरपालिका छतरपुर में लक्ष्यानुरूप प्रगति नहीं होने पर स्वच्छता निरीक्षक संजेश नायक द्वारा भ्रामक जानकारी देते हुए गुमराह किया गया, जिसके चलते उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के तहत कदाचरण पाये जाने से निलंबित किया गया है। 

दमोह में जनशिक्षक प्रकाश नारायण पांडे निलंबित

दमोह। जनशिक्षा केन्द्र मड़ियादो द्वारा अधीनस्थ शालाओं की सतत मॉनीटरिंग नहीं किये जाने से वहां पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारियों हेतु आवश्यक गतिविधियां शून्य परिलक्षित हुई जिस पर जिला शिक्षा केन्द्र से संबंधित जनशिक्षक प्रकाश नारायण पांडे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधित जनशिक्षक द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किये जाने पर समाधानकारण नहीं पाये जाने पर उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण अधिनियम के उल्लंघन होने के आरोप में कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने मप्र सिविल सेवा नियम के तहत विकासखण्ड हटा जनशिक्षा केन्द्र मड़ियादो के जनशिक्षक प्रकाश नारायण पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP Employee news पर क्लिक करें.

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