जनवरी-फरवरी में शादी है तो शॉपिंग अभी कर लें, सब कुछ महंगा होने वाला है- Hindi Sanachar

नई दिल्ली।
यदि आपके यहां जनवरी-फरवरी में कोई शादी समारोह है या फिर कोई दूसरा उत्सव मनाया जाने वाला है तो हमारी सलाह है उसके लिए शॉपिंग नवंबर- दिसंबर में ही कर लीजिए क्योंकि 1 जनवरी 2022 से कई सारी चीजें महंगी होने वाली है। कपड़े और जूते चप्पल सहित कई चीजों पर सरकार ने GST बढ़ा दी है। 

1 जनवरी 2022 से कौन-कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी

रेडिमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवियर महंगा होगा। नई दरें जनवरी 2022 से लागू होंगी। सरकार ने रेडिमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे फिनिस्ड प्रोडक्टर पर 5 फीसदी से बढ़ाकर जीएसटी दरें 12 फीसदी कर दी है। यानी ₹10000 की शॉपिंग पर आप ₹500 टैक्स देते थे आप ₹1200 देने होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने इसकी जानकारी दी है।

पहले ₹1000 तक के कपड़े टेक्स फ्री थे

CBIC ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह बताया कि फैब्रिक्स पर जनवरी 2022 से जीएसटी दरें 5 फीसदी 12 फीसदी हो जाएगी। इसके साथ ही किसी भी मूल्य के बने बनाए कपड़े पर जीएसटी की दरें भी 12 फीसदी हो जाएगी। इसके पहले 1000 रुपये से ज्यादा मूल्य के कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था। इससे कम मूल्य का कपड़ा टैक्स फ्री था। 

किस कपड़े पर कितना जीएसटी?

दूसरे टेक्सटाइल (बुने हुए कपड़े, सेन्थेटिक यार्न, पाइल फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स, टेंट, टेबल क्लोथ जैसे दूसरे टेक्सटाइल) पर भी जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है। इसके साथ ही किसी भी मूल्य के फुटवेयर पर लागू जीएसटी दर भी 12 फीसदी कर दी गई है। गौरतलब है कि पहले 1000 रुपये से ज्यादा मूल्य के फूटवेयर पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था।

सीएमएआई ने जताई नाराजगी

क्लोदिंग मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सीएमएआई (CMAI) ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अपेरल्स पर जीएसटी दर बढ़ाने का सरकार का निर्णय निराशाजनक है। सीएमएआई के प्रेसिडेंट राजेश मसंद ने कहा, 'CMAI और दूसरे एसोसिएशन तथा कारोबारी संगठन गर्वमेंट और जीएसटी काउंसिल से इस बात की अपील करते हैं कि जीएसटी दरों में इस बदलाव को ना लागू किया जाए। यह टेक्सटाइल और अपेरल कारोबार के लिए काफी निराशाजनक है। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया Hindi Samachar पर क्लिक करें.

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