भोपाल में दीपावली के पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध, कलेक्टर के आदेश जारी - BHOPAL NEWS

भोपाल
। दीपावली से ठीक 3 दिन पहले भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने दीपावली के पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेश में केवल ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई है। 

भोपाल में किस तरह के पटाखों पर प्रतिबंध 

1. केवल ग्रीन पटाखे व reduced emission (improved crackers) वाले पटाखों के ही निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग की अनुमति रहेगी।
2. निम्नलिखित पटाखे एवं गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी :
(i) पटाखे जिनके निर्माण मे Barium salt का उपयोग किया गया हो।
(ii) लड़ी (जुड़े हुए पटाखे / series firecrakers) में बने पटाखें । (iii) पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 decible से अधिक हो। (iv) पटाखे जिनके निर्माण मे antimony lithium mercury, arsenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो।
(v) पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा आनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेन्सी विक्रय (vi) घोषित शांति क्षेत्र (notified silent zone) के भीतर 100 मीटर दूरी तक।


3. दीपावली व गुरूपर्व पर आतिशबाजी की अनुमति रात्रि 08.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं किसमस की पूर्व संध्या और नव वर्ष पर मध्यरात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक अनुमति रहेगी। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित समय कापालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, नगर पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों का संयुक्त दल अपने अपने क्षेत्र के आतिशबाजी दुकानों, निर्माण स्थलों, भंडारण स्थलों इत्यादि का निरीक्षण करेंगे एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन सुनिश्चित करेंगे।




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