बैतूल। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वास्तविक पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रों को आवास स्वीकृत कराए जाने की शिकायत जांच में सही पाये जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर सीईओ जनपद पंचायत आठनेर द्वारा ग्राम पंचायत रजोला के ग्राम रोजगार सहायक एवं जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर व तत्कालीन सहायक विस्तार अधिकारी के विरूद्ध थाना आठनेर में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
प्रधानमंत्री आवास घोटाले की जनसुनवाई में शिकायत हुई थी
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसुनवाई कार्यक्रम में जनपद पंचायत आठनेर की ग्राम पंचायत रजोला के ग्रामवासियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वास्तविक पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रों को आवास स्वीकृत कराये जाने की शिकायत की गई थी। जनपद पंचायत आठनेर द्वारा शिकायत की जांच करने पर 12 आवास के अपात्र हितग्राहियों को शासकीय धनराशि 12 लाख 96 हजार 868 रूपए का प्रदाय किया जाना पाया गया।
कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सहायक एवं जनपद विकास अधिकारी के खिलाफ FIR
जिसमें शासकीय योजना में वित्तीय अनियमितता किए जाने पर जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री प्रवीण गायकवाड़, रजोला के तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक मेघराज सोलंकी एवं जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री अमरलाल नागले दोषी पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत आठनेर द्वारा उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस थाना आठनेर में भादसं की धारा 420 एवं 409 के तहत अपराध दर्ज कराया गया है।