पुलिस ने फरियादी को ही हत्यारोपी बना दिया, 6 साल जेल में बिताने पड़े - GWALIOR NEWS

ग्वालियर
। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने 2004 से लंबित एक अपील में फैसला सुनाया है। पत्नी व बेटी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया। उसने जो 6 साल जेल में काटी है, उसके बदले में शासन को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने के लिए आदेशित किया है। 

पुलिस ने फरियादी को ही हत्यारा बना दिया

अधिवक्ता अशोक जैन ने बताया कि पहलवान सिंह की पत्नी बृजरानी व बेटी चांदनी की हत्या हो गई थी। उनके शव के पास बट्टू व रामभरोसे को देखा गया था। इसकी सूचना दतिया जिले की गोदन थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। बट्टू व रामभरोसे ने यह कहते हुए केस की जांच कराई कि पहलवान ने अपनी पत्नी व बच्ची की हत्या की है, वह उनको फंसाना चाहते हैं। गोदन थाने के तत्कालीन जांच अधिकारी ने पहलवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 

बेगुनाह होने के बावजूद 6 साल जेल में रहना पड़ा

कोर्ट में पेश किए चालान में जांच अधिकारी ने बट्टू व रामभरोसे को गवाह बनाकर प्रस्तुत कर दिया। दतिया के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2004 में पहलवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद हाई कोर्ट में 2004 में अपील दायर की गई। अपील दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस की गलत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के कारण निचली अदालत द्वारा सजा सुना दी गई है। अतः पहलवान सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया लेकिन तब तक जेल में सजा के 6 साल काट चुका था।

जांच अधिकारी डीएस नायर से वसूली जाएगी क्षतिपूर्ति की राशि

हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित इस मामले में फैसला सुनाते हुए पहलवान सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया और सरकार को क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने के लिए आदेशित किया। क्षतिपूर्ति की राशि केस के जांच अधिकारी डीएस नायर से वसूल की जाएगी। यदि रिटायर हो गए हैं तो पेंशन से पैसा वसूल किया जाए। इस केस में पुलिस ने फरियादी को आरोपित बना दिया, जो आरोपित थे, उन्हें केस में गवाह बना दिया। 

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