पत्नी की क्रूरता से पति का 21 किलो वजन घटा, तलाक मंजूर - NATIONAL NEWS

चंडीगढ़
। जैसे ही हाईकोर्ट के सामने प्रमाणित हुआ पत्नी की क्रूरता के कारण पति का 21 किलो वजन घट गया है, तुरंत तलाक मंजूर कर दिया गया। इससे पहले हिसार के परिवार न्यायालय ने भी पति को ऐसे विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया था परंतु अत्याचार करने वाली पत्नी ने परिवार न्यायालय के डिसीजन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट ने भी माना पत्नी का व्यवहार मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है

बता दे कि हिसार के पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी के स्वभाव को क्रूर मानते हुए 27 अगस्त 2019 को विवाह विच्छेद का निर्णय दिया था। हाई कोर्ट ने भी माना कि पति व उसके परिवार के साथ पत्नी द्वारा किया गया कृत्य मानसिक क्रूरता है। पति की तरफ से पारिवारिक न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया था कि वह 50% विकलांग है। वह पत्नी की यातना व क्रूरता इस आशा के साथ झेलता रहा कि एक दिन तो उसका व्यवहार बदलेगा। इसके विपरीत पत्‍नी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, इससे उसके (पति के) स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विवाह के समय उसका वजन 74 किलोग्राम था, जो अब 53 किलोग्राम रह गया।

दहेज की झूठी शिकायतें कराई, हिंसा करती थी, अपमानित करती थी

पति ने बताया कि दोनों का वैवाहिक जीवन सात वर्ष रहा और दोनों के एक बेटी है। पत्‍नी ने कई बार उसके विरुद्ध दहेज व अन्य आरोप में शिकायतें भी दर्ज कराई, जो जांच में झूठी पाई गईं। पति के अनुसार उसकी पत्‍नी हिंसक प्रकृति की है। वह गुस्से में नन्ही बेटी को थप्पड़, लात-घूंसे मारती थी। वह परिवार के लोगों को भी अपमानित करती है।

हाई कोर्ट ने दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि पति का परिवार काफी पढ़ा लिखा व उच्च पदों पर कार्यरत रहा। विवाह के बाद पत्‍नी की प्रसन्नता के लिए दोनों को केरल व कई जगह घूमने के लिए भेजा गया। विवाह के बाद पत्नी की आगे की पढ़ाई करा उसे एक प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षिका के रूप में नियुक्त कराया गया।

हाई कोर्ट ने इन सबसे तथ्यों के आधार पर आकलन किया कि पति के परिवार ने पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए हरसंभव प्रयास किया, लेकिन उसने परिवार को सम्मान नहीं दिया। पत्नी सात साल से पति से अलग रह रही है। इसलिए पारिवारिक न्यायालय का निर्णय उचित है।

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